आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया. मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए तीस हजारी कोर्ट के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित रूप से हमला करने के मामले में गिरफ्तार किए गए कहा कि आरोप काफी गंभीर हैं इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती.
गौरतलब है कि विधायक के जमानत याचिका में यह दलील दी गयी थी की प्रकाश की कुछ ही समय पहले शादी हुयी है, ऐसे में उन्हें जमानत दे देनी चाहिये. लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुये कहा कि हाल में हुई शादी के बावजूद जमानत नहीं दी जा सकती है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्य सचिव के साथ मारपीट किया जाना गंभीर मामला है. वहीं इस याचिका को खारिज किये जाने के बाद यह दूससी बार है जब कोर्ट ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में जमानत याचिका खारिज की है.
गौरतलब है कि विधायक के जमानत याचिका में यह दलील दी गयी थी की प्रकाश की कुछ ही समय पहले शादी हुयी है, ऐसे में उन्हें जमानत दे देनी चाहिये. लेकिन कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुये कहा कि हाल में हुई शादी के बावजूद जमानत नहीं दी जा सकती है. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि मुख्य सचिव के साथ मारपीट किया जाना गंभीर मामला है. वहीं इस याचिका को खारिज किये जाने के बाद यह दूससी बार है जब कोर्ट ने मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में जमानत याचिका खारिज की है.
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